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35 पैसे बचाकर कहीं खुद को रिस्क में तो नहीं डाल रहे हैं आप? ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जानिए लीजिए इसके फायदे

नई दिल्ली: ओडिशा में हुए कोरोमंडल हादसे (Coromandel Train Accident) में आपको ट्रेन टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी के 35 पैसे वाले इंश्योरेंस के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। 35 पैसे वाले ये इंश्योरेंस बड़े काम का है। जिसे हम-आप बड़े हलके में लेते हैं। ये 35 पैसे मुश्किल में आपको 10 लाख रुपये तक की मदद करता है। आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते वक्त सबसे नीचे ऑप्शन “ट्रैवल इंश्योरेंस’ का दिखता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे चुनते हैं। लोग चुनते भी हैं वो इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इन जानकारियों के अभाव में आप रेल से सफर करते वक्त 10 लाख तक का बीमा कवर पाने से चूक जाते हैं।

बड़े काम का है 35 पैसे वाला कवर

IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त आपको सबसे नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प दिखता है। इसमें ‘हां’ पर क्लिक करते ही आपको SMS और ईमेल के जरिए इंश्योरेंस की जानकारी आ जाती है। जो ‘नहीं’ चुनते, वो 35 पैसे बचाकर रेल से सफर के दौरान खुद को ही रिस्क में डाल रहे हैं। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में जिन लोगों ने 35 पैसे वाला ये इंश्योरेंस चुना था वो उन्हें 10000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर मिल गया। ऐसे यात्री या उनके संबंधी इसे 4 महीने के भीतर क्लेम कर उसका लाभ उठा सकते हैं।

हल्के में न लें इस 35 पैसे वाले इंश्योरेंस को

जब आप टिकट बुक करते वक्त 35 पैसे वाले इस इंश्योरेंस को चुनते हैं, आपको तुरंत मेल के जरिए इस इंश्योरेंस की जानकारी मिल जाती है। इस ईमेल में ट्रैवल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी का नाम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर, कस्टमर केयर का नंबर, ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। आईआरसीटीसी ने इसके लिए SBI जनरल इंश्योरेंस और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस बीमा का क्लेम आप सफर के दौरान मौत होने पर या स्थायी आंशिक या पूर्ण विकलांगता होने पर, गंभीर चोटों जैसी स्थिति में कर सकते हैं ।


कैसे करें क्लेम

इस बीमा कवर में आपको रेल सफर के दौरान सुरक्षा मिलती है। पॉलिसी के अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये, स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 7.5 लाख रुपये, यात्री की मृत्यु होने की स्थिति नॉमिनी या कानूनी वारिस को 10 लाख रुपये का कवर मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम जरूर भरें। क्लेम के लिए आपको हादसे के 4 महीने के भीतर क्लेम फॉर्म और जरूरी दस्तावेज के साथ इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी कार्यालय में आवेदन करना होगा। अगर कोई बीमा लेते वक्त नॉमिनी का नाम भरना भूल गया है तो उसका कानूनी वारिस बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है। इस बीमा क्लेम और उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मिल जाती है।

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