घोंसला में अवैध कॉलोनी काटकर प्लाट बेचने पर अब होगी दंडात्मक कार्यवाही , जानिए पूरा मामला…
महिदपुर तहसील (Ujjain mahidpur news) के घोसला में अवैध कॉलोनी वालों पर अब दंडात्मक कार्यवाही होगी, एसडीएम ने भेजा प्रतिवेदन
Ujjain mahidpur news ; उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील की ग्राम पंचायत घोंसला में अवैध कॉलोनी काटकर वहां पर अवैध रूप से प्लाट बेचने के मामले में एक कथित कॉलोनाइजर पर दंडात्मक कार्यवाही का रास्ता साफ हो चुका है। महिदपुर प्रशासन ने कार्यवाही के लिए कलेक्टर जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा है। अवैध कॉलोनी काटने वाला घटिया का निवासी है। इस मामले को लेकर कथित कॉलोनाइजर के साथियों पर भी कार्यवाही के संकेत मिल रहे हैं।
यह है पूरा मामला
महिदपुर Ujjain mahidpur news तहसील के पटवारी हल्का न० 59 ग्राम घोंसला में भूमि सर्वे न. 822/3/1/2 रकबा 0.19 हेक्टर ग्राम घटिया के निवासी मनीष दिनेश पिता दिनेश के नाम पर दर्ज है। बताया जाता है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि के तौर पर परिवर्तित है तथा 2020 से उक्त भूमि पर भूखण्ड विक्रय किये जा रहे। कथित कॉलोनाइजर मनीष एवं उसके साथियों द्वारा अब तक 15 भूखण्डो का विक्रय किया जा चुका है।
कालोनी अवैध है जांच में हुआ खुलासा
इस मामले को लेकर कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत हुई। इसके पश्चात स्थानीय प्रशासन जागा। महिदपुर Ujjain mahidpur news एसडीएम ने मौजा पटवारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को जांच प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। पटवारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि कॉलोनी पूरी तरह अवैध है।नायब तहसीलदार महिदपुर के पटवारी हल्का न० 59 ग्राम घोंसला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पंचनामा के आधार पर अब कथित कॉलोनाइजर मनीष निवासी घटिया पर दंडात्मक कार्यवाही होगी।
भूमि स्वामी कॉलोनी संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सका
ग्राम घोंसला में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित बनाकर भूखंड विक्रय करने वाला कॉलोनाइजर मनीष सुनहरिया प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर भूमि कॉलोनी Ujjain mahidpur news निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। वहीं कालोनी में कोई मूलभूत सुविधा बिजली, सडक, पानी, नाली आदि की व्यवस्था नहीं है। भूमि स्वामी से कालोनी संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर किसी भी प्रकार की अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गये।
इन धाराओं में होगी कार्यवाही
उक्त भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराम अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 61 (घ) और उसके अधीन निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( कालोनियों का विकास ) Ujjain mahidpur news नियम 2014 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले मनीष निवासी घटिया पर कार्यवाही करने के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर ने कलेक्टर महोदय (कॉलोनी सेल ) को पत्र क्रमांक 1/2023/323 दिनांक 15/03/2023 भेजा है।
भूखंडों की रजिस्ट्रीया निरस्त होगी
पटवारी हल्का न० 59 ग्राम घोंसला में भूमि सर्वे न. 822/3/1/2 पर अवैध Ujjain mahidpur news रूप से भूखंडों का विक्रय भी किया गया राजस्व विभाग के अधिकारियों की जांच में यह बात सामने आई है कि अब तक इस सर्वे नंबर पर 15 भूखंडों का विक्रय हो चुका है। इनकी रजिस्ट्रीया भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी रजिस्ट्रीया रद्द होगी।
मक्सी निवासी कॉलोनाइजर की सक्रिय भूमिका
ग्राम घोंसला एवं उसके आसपास कृषि भूमि पर अवैध रूप से कई कालोनियां Ujjain mahidpur news बन रही है। भूमि सर्वे न. 822/3/1/2 पर अवैध कॉलोनी बनाने में मक्सी निवासी कॉलोनाइजर मयूर सोनी की भूमिका बताई जा रही है। मयूर सोनी ने घोंसला निवासी कृषक अर्जुन यादव से जमीन क्रय की। इस जमीन को मनीष सुनहरिया निवासी घटिया के नाम से क्रय किया गया।
मनीष सुनहरिया ने जमीन क्रय करने के पश्चात प्लाट काटने एवं अवैध कॉलोनी Ujjain mahidpur news बनाने का अधिकार कॉलोनाइजर मयूर सोनी निवासी मक्सी (शाजापुर) को दिया। सूत्र बताते हैं कि घोषणा निवासी पानी पुरी बेचने वाले के माध्यम से प्लाट लोगों को बेचे गए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अवैध कॉलोनी के इस खेल में धीरे-धीरे सब बेनकाब होंगे सभी पर कार्यवाही होगी।
इधर, अवैध कॉलोनी काटने पर 21 लोगों पर प्रकरण दर्ज होगा
अवैध कॉलोनी Ujjain mahidpur news काटने वाले 21 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए हैं। ये सभी लोग खाचरौद अनुभाग के हैं और 7 मामलों में इन पर ये कार्रवाई होने जा रही है।
ये वे लोग हैं, जिन्होंने कॉलोनाइजर का लाइसेंस नहीं लिया, संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त नहीं की, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं करवाया, कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली, भूमि डायवर्शन नहीं करवाया और पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि अन्य दस्तावेज प्राप्त किए बगैर ही कॉलोनी काटने लगे।
लिहाजा कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को ग्राम बिरियाखेड़ी Ujjain mahidpur news निवासी राकेश पिता भेरूलाल, खाचरौद निवासी गुरुदत्त पिता मांगीलाल, शिवनारायण पिता नंदकिशोर, अनिल पिता भेरूलाल, रामकिशन बालाजी कंसल्टेंसी एंड रियल एस्टेट प्रोप्राइटर, प्रहलादसिंह, जितेंद्र जैन, रोहित मेव, राकेश पटेल, इस्माइल ठाकरवाला, भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हरिराम, दिनेश पिता भेरूलाल खाचरौद, तहसील अहमद पिता मोहम्मद इस्माइल, रशीद पिता नूर मोहम्मद, राधेश्याम पिता प्रकाश वर्मा, रफीक, असलम, पप्पू खाचरौद, सुनील पिता बालाराम पाटीदार ग्राम नावटिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।