बैंकों में 2000 का नोट बदलवाते समय रहें सावधान, नकली निकला तो होगी FIR, जानिए क्या हैं नियम
नई दिल्ली : जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट (2000 Rupee Note) हैं, उन्होंने बैंक जाकर इन्हें बदलवाना शुरू कर दिया है। बैंक 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को जमा करेंगे। दो हजार रुपये के इन नोटों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आरबीआई (RBI) और बैंक इन सवालों के जवाब पहले ही दे चुके हैं। आरबीआई ने कहा है कि दो हजार के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। लेकिन ये नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि लोग इन नोटों से खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में दो हजार रुपये के सिर्फ 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदलवा सकता है।
2000 के नोट की हूबहू नकल बनाना मुश्किल
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि 2000 रुपये के नोट की नकल तैयार नहीं की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी 2000 रुपये के सुरक्षा मानकों के स्तर का तोड़ नहीं निकाल पाया है। उन्होंने कहा, ‘अभी केवल फाइन फोटोकॉपी ही 2000 रुपये के नकली नोटों (Counterfeit Notes) के रूप में पाई गई है।’
नोटों की होगी जांच
कोई भी ग्राहक 2000 रुपये का नकली नोट जमा नहीं कर पाए, इसके लिए बैंकों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए नोटों की जांच की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर कोई नकली नोट पकड़ में आता है, तो उसे जब्त किया जाएगा और उस पर फेक करेंसी की मुहर लगा दी जाएगी।
नकली नोट जमा किया तो जाएंगे जेल
अगर आपने बैंक में 2 हजार रुपये का नकली नोट जमा किया तो आपकी खैर नहीं है। उस नकली नोट को जब्त किया जाएगा और उसके बदले कोई नोट वापस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, किसी एक व्यक्ति के पास 5 से ज्यादा नकली नोट मिलते हैं, तो उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद उस व्यक्ति पर जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी।
सावधान रहें
बाजार में नकली नोट चलाने वाले अपराधी ऐसे मौकों पर सक्रिय हो जाते हैं। वे मौके का फायदा उठाने लगते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे इतने 2000 के नोट बदलवा दो और बदले में भारी कमीशन की पेशकश करे, तो सतर्क हो जाएं। ये नकली नोट भी हो सकते हैं।